25 हजार के इनामी भाजपा नेता की गिरफ्तारी पर रोक:हाईकोर्ट ने संतोष द्विवेदी को दी राहत, प्रधान पति पर भ्रष्टाचार का आरोप

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में 25 हजार रुपए के इनामी भाजपा नेता संतोष द्विवेदी की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। संतोष द्विवेदी असोथर ब्लॉक की ग्राम प्रधान पुष्पा द्विवेदी के पति हैं। सरकंडी ग्राम सभा में हुए भ्रष्टाचार के मामले में वांछित थे। यह मामला सरकंडी ग्राम सभा में हुए भ्रष्टाचार की जांच से जुड़ा है। जांच के दौरान शिकायतकर्ता और ग्राम प्रधान के समर्थकों के बीच जमकर विवाद और मारपीट हुई थी। इस घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के 46 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद से भाजपा नेता संतोष द्विवेदी फरार चल रहे थे। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लखनऊ और आसपास के जिलों में तलाश कर रही थी। पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह ने संतोष द्विवेदी पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था। मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संतोष द्विवेदी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया। यह खबर मंगलवार रात करीब 8 बजे सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे जिले में फैलते ही राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। गौरतलब है कि इसी भ्रष्टाचार मामले में भाजपा नेता की पत्नी और ग्राम प्रधान पुष्पा द्विवेदी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हालांकि, जेल जाने के तीन दिन बाद ही जिला जज की अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली थी।