हमीरपुर जिले के जल संस्थान में कार्यरत एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पर अपने ही विभाग की महिला कर्मचारी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप सामने आया है। आरोपी ने आपत्तिजनक वीडियो व फोटो बनाकर उन्हें वायरल करने की धमकी देकर लंबे समय तक नाबालिग का शोषण किया। पीड़िता की मां की तहरीर पर सदर कोतवाली में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला मौदहा तहसील के नायकपुरवा इचौली स्थित जल संस्थान इकाई से जुड़ा है, जहां अब्दुल सलाम उर्फ आरिफ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर तैनात था। वह जलकर बिलों के वितरण, वसूली और पाइप लाइन मरम्मत का कार्य करता था तथा अपने परिवार के साथ जल संस्थान परिसर में रहता था। आरोप है कि उसने हमीरपुर इकाई में कार्यरत एक महिला कर्मचारी की 16 वर्षीय पुत्री को बहला-फुसलाकर गलत काम किया। उसके आपत्तिजनक वीडियो व फोटो भी बनाए। पीड़िता ने बताया कि आरोपी वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर बार-बार उस पर दबाव बनाता रहा। जब हालात बर्दाश्त से बाहर हो गए तो पीड़िता ने पूरी घटना अपनी मां को बताई। इसके बाद पीड़िता की मां ने सदर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। कोतवाली के क्राइम इंस्पेक्टर डीके मिश्रा के अनुसार, आरोपी अब्दुल सलाम उर्फ आरिफ को 2 जनवरी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और न्यायालय में बयान दर्ज कराए गए हैं। मामले की विवेचना जारी है। उधर, आरोपी की कार्यशैली से विभागीय अधिकारी और कर्मचारी भी लंबे समय से परेशान थे। उस पर अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने, गाली-गलौज करने और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के आरोप पहले से लगे थे। 31 दिसंबर को भी उसने सोशल मीडिया पर विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था।