सौरभ हत्याकांड में IO के बयानों पर जिरह पूरी:मुस्कान-साहिल की वकील ने मांगे अरेस्टिंग के सीसीटीवी फुटेज

मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड में बुधवार को केस के विवेचक रमाकांत पचौरी के बयानों पर जिरह हुई। विवेचक के बयानों की जिरह बुधवार को पूरी हो गई है। मुस्कान-साहिल की वकील रेखा जैन ने विवेचक से तमाम सवाल पूछे। रेखा जैन का मुख्य फोकस आरोपितों की गिरफ्तारी से जुड़े सीसीटीवी फुटेज पर रहा। उन्होंने विवेचक से इसी से जुड़े सवाल पूछे। बता दें कि केस में अब तक 14 गवाहों के बयान पूरे हो चुके हैं। केस की अगली सुनवाई फिलहाल तय नहीं है। 3 मार्च 2025 को मेरठ के ब्रहमपुरी थानाक्षेत्र में मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ राजपूत की हत्या कर थी। हत्या के बाद लाश को चार टुकड़ों में काटकर प्लास्टिक के नीले ड्रम में डालकर सीमेंट के घोल से सील कर दिया था। 18 मार्च से ही मुस्कान-साहिल दोनों मेरठ जिला जेल में बंद हैं। केस का ट्रायल शुरू हो चुका है। जो जिला जज की कोर्ट में चल रहा है। मुकदमे में अगली सुनवाई अब 13 जनवरी को होगी। फील्ड यूनिट प्रभारी सबइंस्पेक्टर अंशुल कुमार को बुलाया गया है। मुस्कान-साहिल की वकील ये बोली
IO रमाकांत पचौरी से डिफेंस काउंसिल की वकील रेखा जैन ने पूछा कि आपके पास आरोपितों की गिरफ्तारी की सीसीटीवी फुटेज है या नहीं? गिरफ्तारी के समय फील्ड यूनिट आई थी या नहीं? थाने का सीसीटीवी फुटेज है या नहीं? इस तरह के सवाल पूछे गए। जिसके जबाव आईओ ने दिए। विवेचक ने दिए जबाव
आईओ ने कहा कि हवालात के गेट पर कैमरा लगा है, थाने में भी कैमरे लगे हैं जिनकी रिकार्डिंग एक समय तक होती है। इसके बाद रिकार्डिंग नहीं रहती। मुल्जिमान की अरेस्टिंग उनको लाने, ले जाने की फुटेज ईसाक्ष्य एप पर मौजूद हैं। जिसे देखा जा सकता है। कहा कि पोस्टमार्टम के वक्त भी मैं पीएम हाउस पर था। नियमानुसार पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया गया है।