खाद्य विभाग ने 3 मीट दुकानों पर की छापेमारी:बिना लाइसेंस संचालित, एक का पंजीकरण निलंबित

बागपत में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने गुराना व बड़का तिराहा, बड़ौत स्थित मीट की दुकानों का निरीक्षण किया। यह कार्रवाई जिलाधिकारी अस्मिता लाल,बागपत के आदेशों के अनुपालन में सहायक आयुक्त (खाद्य) डी. पी. सिंह के निर्देश पर की गई। निरीक्षण के दौरान, टीम ने बिना खाद्य लाइसेंस या पंजीकरण के संचालित हो रही तीन मीट की दुकानों के खिलाफ वाद दायर किया। इसके अतिरिक्त, एक पंजीकृत दुकान का पंजीकरण निलंबित कर दिया गया। जिन दुकानों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, उनमें अबूजर चिकन शॉप (संचालक आदिल), मीनार चिकन शॉप (संचालक इमरान) और सलीम चिकन शॉप (संचालक सलीम) शामिल हैं। इन तीनों दुकानों पर बिना लाइसेंस के संचालन के कारण वाद दायर किया गया है। इमरान चिकन शॉप (संचालक इमरान) का पंजीकरण अत्यधिक गंदगी और साफ-सफाई के अभाव के कारण निलंबित कर दिया गया। सभी दुकानों पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के शेड्यूल 04 के अनुसार साफ-सफाई न होने और गंदगी पाए जाने के कारण संबंधित धाराओं में वाद पंजीकृत किया जा रहा है। इससे पहले भी इसी स्थान पर मीट की चार दुकानों के खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर किया जा चुका है, जो विचाराधीन है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मीट दुकानदारों के लिए कुछ निर्देश भी जारी किए हैं। इनमें दुकान में ढका हुआ कूड़ेदान होना, परिसर की सफाई और व्यक्तिगत स्वच्छता के संबंध में एफ.एस.एस. अधिनियम 2006 और विनियम, 2011 की अनुसूची 4 के दिशानिर्देशों का पालन करना शामिल है। अन्य निर्देशों में दुकानों में काले रंग के शीशे वाले स्वयं खुलने वाले दरवाजे, एग्जॉस्ट, रेफ्रिजरेटर, फर्श और दीवारों पर टाइलें होना आवश्यक है। साथ ही, खाद्य पदार्थों से संबंधित एफ.बी.ओ./कर्मचारी के पास वार्षिक स्वास्थ्य प्रमाणपत्र होना चाहिए और एफ.एस.एस.ए.आई. लाइसेंस दुकान में प्रदर्शित होना चाहिए। विभाग ने चेतावनी दी है कि उक्त निर्देशों का पालन न करने वाले मीट की दुकानों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा टीम में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश गुप्ता और खाद्य सुरक्षा अधिकारी यज्ञ दत्त आर्य मौके पर उपस्थित रहे।