लखनऊ में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण:1556 मतदान केंद्रों पर बीएलओ ने पढ़कर सुनाई सूची, पहले दिन 10 हजार आवेदन आए

लखनऊ जिले की सभी नौ विधानसभा सीटों पर मतदाता सूची का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान चलाया गया। इस क्रम में सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा मतदाता सूचियों का सार्वजनिक वाचन किया गया, जिसमें नए मतदाताओं के नामों के साथ-साथ सूची से कटे नामों की जानकारी भी आम नागरिकों को दी गई। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के तहत 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित आलेख्य निर्वाचक नामावलियों का 18 जनवरी को सार्वजनिक वाचन कराया गया। यह प्रक्रिया लखनऊ जनपद के सभी नौ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों-168 मलिहाबाद (अनुसूचित जाति), 169 बक्शी का तालाब, 170 सरोजनी नगर, 171 लखनऊ पश्चिम, 172 लखनऊ उत्तर, 173 लखनऊ पूर्व, 174 लखनऊ मध्य, 175 लखनऊ कैंटोनमेंट और 176 मोहनलालगंज (अनुसूचित जाति) में एक साथ संपन्न हुई। आयोग द्वारा अनुमोदित 1556 मतदान केंद्रों के अंतर्गत आने वाले 4132 मतदेय स्थलों पर पूर्वान्ह 11 बजे से शाम 4 बजे तक बीएलओ ने मतदाता सूचियां पढ़कर सुनाईं। मृतक, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टियों वाले नाम भी सुनाए गए अभियान के दौरान केवल वर्तमान मतदाता सूची में दर्ज नामों तक ही प्रक्रिया सीमित नहीं रही। उन मतदाताओं के नाम भी पढ़कर सुनाए गए, जो मृतक, स्थानांतरित, अनुपस्थित या दोहरी प्रविष्टि के कारण सूची से हटाए गए हैं। इसके अलावा ऐसे मतदाताओं की जानकारी भी सार्वजनिक की गई, जिनके नाम गणना प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर बीएलओ को वापस न देने के कारण आलेख्य मतदाता सूची से अस्थायी रूप से कट गए थे। एक ही दिन में 10 हजार से अधिक आवेदन मिले 18 जनवरी को चले इस अभियान के दौरान लखनऊ जिले में मतदाता सूची से संबंधित कुल 10,208 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें सबसे अधिक 8,460 आवेदन नए मतदाताओं द्वारा फार्म-6 के माध्यम से नाम जोड़ने के लिए किए गए। इसके अलावा नाम हटाने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए 83 फार्म-7 और संशोधन, निवास स्थान परिवर्तन अथवा ईपीआईसी से संबंधित 1,665 फार्म-8 जमा किए गए। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि यह आंकड़ा मतदाता जागरूकता बढ़ने का संकेत है। राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों ने किया निरीक्षण मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के दौरान राज्य और जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न मतदान केंद्रों और मतदेय स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश अखण्ड प्रताप सिंह, लखनऊ मंडल आयुक्त विजय विश्वास पंत और जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी स्वयं फील्ड में मौजूद रहे। 2026 में 18 वर्ष पूरे करने वाले युवा भी बन सकेंगे मतदाता निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि वे पात्र नागरिक, जो 01 जनवरी 2026 को या इसके बाद वर्ष 2026 की निर्धारित अर्हता तिथियों 01 अप्रैल, 01 जुलाई या 01 अक्टूबर में से किसी भी तारीख को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करेंगे, वे भी मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे आवेदनों पर संबंधित अर्हता तिथि के अनुसार तिमाही आधार पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए फार्म-6, नाम हटाने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए फार्म-7 और मतदाता सूची में संशोधन, निवास स्थान परिवर्तन या ईपीआईसी प्रतिस्थापन के लिए फार्म-8 निर्धारित किए गए हैं। ये सभी फार्म निर्वाचन आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। इसके साथ ही आवेदक संबंधित पदाभिहित स्थलों पर ऑफलाइन भी फार्म जमा कर सकते हैं। फार्म-6 और निवास स्थान परिवर्तन की स्थिति में फार्म-8 के साथ घोषणा पत्र भरना अनिवार्य किया गया है।