गैगेस्टर मामले में दोषी को 2 साल की सजा:इटावा में कोर्ट ने 5 हजार रुपए का लगाया जुर्माना

इटावा में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों को स्वीकार करते हुए आरोपी को दो साल की सजा और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास का भी आदेश दिया गया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चतुर्वेदी ने बताया कि लवेदी थाना पुलिस ने मैनपुरी जिले के बरनाहल थाना क्षेत्र के जाटव मोहल्ला निवासी दिलीप कुमार पुत्र ओम प्रकाश के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर अदालत ने आरोपी दिलीप कुमार को दोषी पाया। अदालत ने आरोपी को दो साल का कारावास और पांच हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है। साथ ही आदेश दिया गया है कि यदि अर्थदंड की राशि जमा नहीं की जाती है तो आरोपी को दस दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।