बिजनौर में जानलेवा हमले के दोषी को 7 साल कैद:कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया, 3 साल बाद आया फैसला

बिजनौर में एक युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी अरुण को सात साल कैद की सजा सुनाई है। एफटीसी संख्या 2 के अपर सत्र न्यायाधीश श्रेय शुक्ला ने हल्दौर कुकड़ा निवासी अरुण को दोषी करार देते हुए 14 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) प्रमोद शर्मा ने बताया कि यह घटना 18 सितंबर 2022 को हल्दौर के गुदड़ी मेले में हुई थी। हल्दौर कुकड़ा निवासी हुकम सिंह ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनकी शिकायत के अनुसार, उनका बेटा ललित मेले में ब्रेक डांस झूले पर ग्राहकों को बैठाने का काम करता था। उसी झूले के पास गांव का अरुण भी डांस के झूले पर काम करता था। ग्राहकों को झूले पर बैठाने को लेकर हुए विवाद में अरुण ने ललित की गर्दन पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। ललित की मां विनोद देवी ने उसे बचाने का प्रयास किया, तो आरोपी अरुण ने उन पर भी हमला कर दिया। इस घटना से मेले में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी अरुण को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घायल ललित का इलाज कराया और कानूनी कार्रवाई पूरी की।