मेरठ: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को सजा:कोर्ट ने अहमद अलवी को 10 साल कारावास, 7 हजार अर्थदंड सुनाया

मेरठ की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी अहमद अलवी उर्फ अयान को दोषी करार दिया है। अपर जिला जज पॉक्सो अधिनियम मौ. बाबर खां की अदालत ने उसे 10 वर्ष के कारावास और सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। सरकारी वकील नरेंद्र चौहान और अवकाश जैन ने बताया कि यह मामला जानी थाना क्षेत्र का है। वादी मुकदमा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसकी 17 वर्षीय बहन को आरोपी अहमद अलवी शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर ले गया था। काफी तलाश के बाद भी जब पीड़िता नहीं मिली, तो वादी ने अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में पीड़िता के मिलने और उसके बयानों के आधार पर मामले में पॉक्सो अधिनियम और दुष्कर्म की धाराएं भी जोड़ दी गईं। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन किया। सभी सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।