सुल्तानपुर में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़, शिक्षक गिरफ्तार:पॉक्सो और SC-ST एक्ट में जेल भेजा, बीएसए ने किया निलंबित

सुल्तानपुर के कूरेभार शिक्षा क्षेत्र में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक को नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और एससी/एसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। आरोपी शिक्षक को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं, बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) ने शिक्षक को निलंबित कर दिया है। पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया है कि यह घटना 23 फरवरी को हुई। विद्यालय के सहायक अध्यापक गिरजेश सिंह ने उनकी 14 वर्षीय बेटी को बाथरूम के पीछे ले जाकर उसके साथ अनुचित व्यवहार किया और गलत तरीके से छुआ। छात्रा के विरोध करने पर शिक्षक ने उसे जातिसूचक शब्द कहे और जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद छात्रा ने घर पहुंचकर परिजनों को पूरी बात बताई। इसके बाद पिता ने संबंधित अधिकारियों से लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी। गुरुवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिवार के सदस्य विद्यालय पहुंचे और आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा किया। गोसाईगंज पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया। गुरुवार रात उपनिरीक्षक अशोक कुमार, उपनिरीक्षक नियाज खान, हेड कांस्टेबल पप्पू कुमार और कांस्टेबल दीपक कुमार की टीम ने आरोपी शिक्षक गिरजेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष राम आशीष उपाध्याय ने बताया कि आरोपी शिक्षक को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पिता ने अपनी तहरीर में यह भी उल्लेख किया है कि उनकी बेटी मंदबुद्धि है और शिक्षक अन्य लड़कियों के साथ भी गलत कृत्य करते हैं। विद्यालय की अन्य छात्राओं ने भी शिक्षक के व्यवहार की पुष्टि की है। कक्षा आठ की एक छात्रा ने बताया कि शिक्षक लगभग पांच महीने से स्कूल में तैनात हैं और एक महीने से लड़कियों को गलत तरीके से छू रहे हैं तथा बदतमीजी कर रहे हैं। एक अन्य छात्रा ने बताया कि शिक्षक सभी छात्राओं के साथ ऐसा कर रहे हैं।