पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत बांदा न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। वर्ष 2023 में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी अभियुक्त मतीन को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। यह कार्रवाई बांदा के पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के निर्देशन में की गई। यह घटना 24 फरवरी 2023 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के मर्दननाका में हुई थी। अभियुक्त मतीन पुत्र लाला ने एक 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर थाना कोतवाली नगर में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की विवेचना तत्कालीन निरीक्षक शिव शंकर यादव ने की थी। विवेचक ने प्रभावी जांच के बाद 12 अप्रैल 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। लोक अभियोजक कमल सिंह गौतम ने न्यायालय में मामले की प्रभावी पैरवी की। इसके साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी जितेंद्र कुमार और पैरोकार आरक्षी सुजीत कुमार के अथक प्रयासों से अभियुक्त को सजा दिलाने में सफलता मिली।