नामांकन विवाद: तत्कालीन BDO सहित चार को सम्मन:गाली-धमकी के आरोप में मड़ियाहूं कोर्ट ने किया तलब

जौनपुर में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम मुकीम अहमद की अदालत ने मड़ियाहूं के तत्कालीन खंड विकास अधिकारी (BDO) राजीव कुमार सहित चार लोगों को सम्मन जारी किया है। यह सम्मन गाली और धमकी देने के आरोप में जारी किया गया है। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 7 अप्रैल 2026 की तिथि निर्धारित की है। मामला मड़ियाहूं थाना क्षेत्र के मोकलपुर निवासी अश्वनी कुमार मिश्रा के प्रार्थना पत्र से संबंधित है। अधिवक्ता अश्वनी कुमार मिश्रा ने कोर्ट में बताया कि 4 अप्रैल 2021 को शाम करीब 4 बजे वे अपने ग्राम सभा मोकलपुर में वार्ड सदस्य का नामांकन करने के लिए मड़ियाहूं ब्लॉक पहुंचे थे। वहां ग्राम प्रधान पति छोटेलाल विश्वकर्मा पहले से मौजूद थे। आरोपी छोटेलाल ने ब्लॉक के कुछ कर्मचारियों के साथ मिलकर अश्वनी कुमार मिश्रा का नामांकन पत्र स्वीकार करने से मना कर दिया। जब प्रार्थी ने इसकी शिकायत तत्कालीन खंड विकास अधिकारी राजीव यादव, एआरओ ए के सिंह और सचिव राणा कौशिक सिंह से की, तो आरोपियों ने उन्हें गाली दी और धमकी देकर अपमानित किया। उन्होंने नामांकन पत्र खारिज करने और पुलिस बुलाकर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी। प्रार्थी ने तत्काल फोन के माध्यम से उप जिलाधिकारी मड़ियाहूं को घटना की सूचना दी, जिसके बाद उनका नामांकन पत्र दाखिल हो सका। अश्वनी कुमार मिश्रा ने इस घटना की जानकारी पुलिस अधीक्षक और अन्य उच्च अधिकारियों को भी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने चारों आरोपियों, जिनमें तत्कालीन खंड विकास अधिकारी राजीव कुमार, एआरओ ए के सिंह, सचिव राणा कौशिक सिंह और प्रधान पति छोटेलाल विश्वकर्मा शामिल हैं, को तलब करते हुए सम्मन जारी किया है।