आगामी त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2026 एवं उप-निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पदों के लिए नामांकन शुल्क, जमानत राशि और अधिकतम व्यय सीमा तय कर दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम जितेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नामांकन पत्र केवल निर्धारित मूल्य पर ही उपलब्ध कराए जाएंगे और जमानत राशि संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को ही जमा करनी होगी। 200 रुपए में मिलेगा ग्राम पंचायत सदस्य का नामांकन पत्र ग्राम पंचायत सदस्य के लिए नामांकन पत्र 200 रुपये, जमानत राशि 800 रुपये और व्यय सीमा 10,000 रुपये तय की गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा महिला प्रत्याशियों के लिए यह क्रमशः 100, 400 और 10,000 रुपये होगी। प्रधान के लिए जमानत राशि तीन हजार प्रधान ग्राम पंचायत के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को 3,000 रुपये जमानत राशि और 1,25,000 रुपये तक खर्च की सीमा मिलेगी, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए जमानत राशि 1,500 रुपये तय की गई है। ब्लाक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष की सीमा तय क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए व्यय सीमा 1,00,000 रुपये और जिला पंचायत सदस्य के लिए 2,50,000 रुपये रखी गई है। प्रमुख क्षेत्र पंचायत (ब्लाक प्रमुख) के लिए यह सीमा 3,50,000 रुपये तथा अध्यक्ष जिला पंचायत के लिए सात लाख रुपये तय की गई है।