28% GST देना होगा अब ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर , कैंसर की दवाओं पर नहीं लगेगा टैक्स

जीएसटी काउंसिल (GST council meeting)की 50वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। जीएसटी काउंसिल  की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसिनो पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया है।

tax on online gaming
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसिनो की पूरी बैटिंग वैल्यू पर 28% जीएसटी का भुगतान करना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जीएसटी के नई दरों को लेकर नियमों का संशोधन करना होगा। क्योंकि फिलहाल ये सभी एक्शन आधरित क्लेम की कैटेगरी में तहत आते है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक बार संशोधन पूरा हो जाता है। इसके बाद इन दरों के जारी होने की डेट की घोषणा की जायेगी। इतना ही नहीं इसके साथ ही काउंसिल की तरफ से यह भी साफ किया गया है कि गेम की स्किल और गेम चांस का कोई मतलब नहीं है।

nirmala sitaraman

इतने अधिक जीएसटी रेट के फैसले पर गेमिंग इंडस्ट्री ने निराशा जाहिर की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फेडरेशन ऑफ इंडियन फेंटेसी स्पोर्ट्स के डीजी जॉय भट्टाचार्य ने कहा गया है कि गेमिंग इंडस्ट्री के लिए 28 प्रतिशत ज़ीएसटी  काफी बड़ा झटका है। उन्होंने कहा कि इतने हाई जीएसटी के कारण स्टार्टअप बंद होने तक की कगार में पहुंच सकते हैं।
वही, एआईजीएफ के सीईओ ने भी इस फैसले पर निराशा जताई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने कहा कि ऊंचा टैक्स लगने से इंडस्ट्री में कभी भी किसी का भला नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हालांकि, इससे अवैध बैटिंग आदि को बढ़ावा मिलेगा और कई सारे मौजूदा स्टार्टअप बंद हो सकता है। वित्तीय मंत्री की तरफ से कहा गया है कि ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी काउंसलिंग की आज बैठक सार्थक रही।

GST council meeting

उन्होंने कहा कि काउंसिल यह सुनिश्चित करेगा कि वह आईटी मंत्रालय के संपर्क में रहे। उन्होंने कहा कि हम मंत्रालय की तरफ से लाए गए विनियमन के साथ तालमेल बिठाएंगे। इसके साथ ही वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से कहा गया है कि निजी संगठनों के तरफ से प्रदान की जाने वाली सेटेलाइट लांच सेवाओं को जीएसटी से छूट प्रदान की गई है। राजस्व सचिव की तरफ से कहा गया है कि जीएसटी काउंसिल की तरफ से यह स्पष्ट कहा गया है कि सिनेमा हॉल में फूड आइटम्स और पेय पदार्थों पर जीएसटी की दर 5 प्रतिशत होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *