क्या आप भी अपने व्यस्त कामो के चलते अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करवा पाए है। तो आपको कुछ सुविधाओं का लाभ उठाने में परेशानी हो सकती है। काफी समय से सरकार पैन और आधार को लिंक करने के लिए नोटिफिकेशन्स निकाल रही है। कई बार अंतिम तारीख भी बढ़ा चुकी है।
आधार कार्ड को परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) से जोड़ने की आखिरी तारीख 30 जून, 2023 थी। जिन लोगों ने 30 जून तक आधार को पैन से नहीं जोड़ा उनका पैन कार्ड 1 जुलाई, 2023 से निष्क्रिय भी हो चुका है। पैन निष्क्रिय होने से आप आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, और ना रिफंड क्लेम कर पाएंगे। अब आयकर विभाग ने बताया है कि जिनका पैन आधार से नहीं जुड़ा है, वो टैक्सपेयर्स ये 15 काम नहीं कर सकेंगे। आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर इन कामों की लिस्ट जारी की है।
ये है वो 15 काम जो टैक्सपेयर नहीं कर पायेंगे:
- बैंक या को-ऑपरेटिव बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट और सेविंग खाते को छोड़कर कोई भी खाता नहीं खुलवा सकेंगे।
- क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए आवेदन नहीं दे सकेंगे।
- डीमैट खाता भी नहीं खुलवा सकेंगे।
- होटल या रेस्तरां में एक बार 50,000 रुपये से ऊपर की कैश पेमेंट नहीं कर सकेंगे।
- विदेश यात्रा से जुड़े किसी काम के लिए या कोई भी विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए 50,000 रुपये से ज्यादा कैश में नहीं दे सकेंगे।
- पैन आधार से नहीं जुड़ा है तो म्यूचुअल फंड यूनिट खरीदने के लिए भी 50,000 रुपये ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकेंगे।
- किसी कंपनी या संस्था के डिबेंचर या बॉन्ड खरीदने के लिए 50,000 रुपये से ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे।
- रिजर्व बैंक के बॉन्ड खरीदने के लिए 50,000 रुपये से ज्यादा का भुगतान नहीं कर सकेंगे।
- बैंक या को-ऑपरेटिव बैंक के पास 50,000 रुपये से ज्यादा रकम जमा नहीं कर सकेंगे।
- बैंक या को-ऑपरेटिव बैंक से एक दिन में 50,000 रुपये से ज्यादा का बैंक ड्राफ्ट या चेक नहीं ले सकेंगे।
- एक फाइनेंशियल ईयर में बैंक, को-ऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस या एनबीएफसी या किसी निधी में पचास हजार से ज्यादा का डिपॉजिट या इन सभी जगहों पर कुल 5 लाख रुपये से ज्यादा का जमा नहीं कर पाएंगे।
- आरबीआई द्वारा निर्धारित प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के ऑपरेशन या इशूएंस के लिए कैश या बैंक ड्राफ्ट या चेक किसी भी माध्यम से 50,000 रुपये से ज्यादा का भुगतान नहीं कर सकेंगे।।
- एक वित्त वर्ष में बीमा पॉलिसीयों का प्रीमियम 50,000 रुपये से ज्यादा नहीं चुका सकेंगे।
- शेयर को छोड़कर अन्य किसी सिक्योरिटी की खरीद बिक्री के लिए एक बार में एक लाख रुपये से ज्यादा का पेमेंट नहीं कर सकेंगे।
- ऐसी कंपनियां जो शेयर एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनके शेयर खरीदने या बेचने के लिए प्रति ट्रांजैक्शन एक लाख रुपये से ज्यादा का पेमेंट नहीं कर सकेंगे।
इसके अलावा पैन निष्क्रिय है तो कुछ ट्रांजैक्शन पर ज्यादा टैक्स देना पडे़ेगा. ये काम हैंः
- गाड़ी खरीदने या बेचने पर ज्यादा टैक्स देना होगा.
- 10 लाख रुपये से अधिक की अचल संपत्ति या 10 लाख से अधिक के स्टैंप वाली संपत्ति की खरीद या बिक्री पर भी टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा.
- किसी भी सामान या सेवा की खरीद बिक्री के लिए प्रति ट्रांजैक्शन 2 लाख रुपये से ज्यादा का पेमेंट करते हैं तो टैक्स बढ़ जाएगा.
अभी भी है मौका अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने का :
पैन को दोबारा सक्रिय कराने के लिए 30 दिनों के अंदर उसे आधार से जोड़ना होगा, जिसके लिए 1,000 रुपये की फीस देनी होगी।