जिलाधिकारी अयोध्या पर 7700 रुपए का हर्जाना:हाईकोर्ट ने नगर पंचायत गोसाईगंज पर भी लगाया 5500 रुपए का जुर्माना

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अयोध्या के जिलाधिकारी पर 7700 रुपये और नगर पंचायत गोसाईगंज पर 5500 रुपये का हर्जाना लगाया है। यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश का पालन न करने पर की गई है। न्यायालय ने पाया कि पिछली सुनवाई के दौरान आदेश दिए जाने के बावजूद जिलाधिकारी, अयोध्या ने मामले में कोई जवाब दाखिल नहीं किया। वहीं, नगर पंचायत गोसाईगंज ने न्यायालय के आदेश की पूर्ति के लिए जो जवाब दाखिल किया, वह बेमतलब पाया गया। इसके बाद खंडपीठ ने दोनों पर हर्जाना लगाने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति एके चौधरी की खंडपीठ ने यह आदेश लियाकत अली की जनहित याचिका पर दिया। याचिका में अयोध्या जनपद की गोसाईगंज नगर पंचायत में एक कथित तालाब की जमीन पर अवैध निर्माण का आरोप लगाया गया है। पिछली सुनवाई के दौरान याचिका का विरोध करते हुए कहा गया था कि उक्त जमीन नॉन-जेडए प्रकृति की है और तालाब के तौर पर दर्ज नहीं है। इस पर न्यायालय ने जवाबी शपथपत्र दाखिल करने का आदेश दिया था। मामले की अगली सुनवाई फरवरी के दूसरे सप्ताह में होगी।