फतेहपुर में नौकरी के बहाने दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद:कोर्ट ने 16 हजार रुपए का लगाया जुर्माना, नौकरी दिलाने का दिया था झांसा

फतेहपुर में दुष्कर्म के एक मामले में विशेष न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी पर 16 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला मंगलवार को विशेष न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट फतेहपुर के न्यायाधीश डॉ. मोहम्मद इलियास की अदालत ने सुनाया। मामले की पैरवी अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजक धर्मेंद्र उत्तम ने की। अभियोजक धर्मेंद्र उत्तम के अनुसार, यह घटना 14 जून 2018 की है। असोथर थाना क्षेत्र की पीड़िता के घर एक अज्ञात व्यक्ति आया और नौकरी दिलाने का झांसा दिया। आरोपी पीड़िता और उसके पति को अपने साथ ले गया। रास्ते में आरोपी ने पीड़िता के पति को एक स्टूडियो में फोटो खिंचवाने के लिए भेज दिया, जबकि पीड़िता को रानी लक्ष्मीबाई ट्रैक्टर एजेंसी के पास बैठा दिया। इसी दौरान आरोपी ने पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। अगले दिन जब पीड़िता अपने घर पहुंची, तो उसके जेवर भी गायब पाए गए। इस संबंध में 15 जून 2018 को शाम 4:50 बजे थाना असोथर में एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस जांच के बाद बुद्धन सोनी पुत्र हीरालाल सोनी, निवासी चखेड़ी, थाना मलवां, जनपद फतेहपुर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत में कुल सात गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म), एससी/एसटी एक्ट सहित अन्य संबंधित धाराओं में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 16 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।