बहन-प्रेमी की हत्या में 4 भाइयों को उम्रकैद:फर्रुखाबाद कोर्ट ने सुनाई सजा, 12-12 हजार जुर्माना भी लगा

फर्रुखाबाद में प्रेम प्रसंग के चलते बहन और उसके प्रेमी की हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) द्वितीय ने चार सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। शुक्रवार को सुनाए गए इस फैसले में दोषियों पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला थाना कमालगंज क्षेत्र के गांव राजेपुर सरायमेदा का है। गांव निवासी महावीर सिंह ने अपने पुत्र रामकरन और उसकी प्रेमिका शिवानी की हत्या के आरोप में शिवानी के पांच भाइयों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। महावीर सिंह की रिपोर्ट के अनुसार, 6 नवंबर 2022 को दोपहर तीन बजे गांव का रतन उनके घर आया और रामकरन को अपने साथ ले गया। करीब 20 मिनट बाद जब महावीर सिंह बेटे की जानकारी लेने रतन के घर पहुंचे, तो वहां रतन और उसके भाई लालू, नितिन, नीतू तथा कुलदीप मौजूद थे। उन्होंने बताया कि रामकरन और उनकी बहन शिवानी के बीच प्रेम-प्रसंग था, जिसके चलते उन्होंने दोनों की गर्दन काटकर हत्या कर दी और शव खंता नगला गांव से पहले पुराने नाले के पास फेंक दिए। इसके बाद महावीर सिंह अपनी पत्नी जानकी देवी के साथ पुराने नाले के पास पहुंचे, जहां उन्होंने बेटे रामकरन और उसकी प्रेमिका शिवानी के गर्दन कटे शव देखे। पुलिस ने इस मामले में पांचों भाइयों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के अभाव में कुलदीप का नाम मामले से हटा दिया गया। विवेचक ने रतन, लालू, नितिन उर्फ टनीया और नीतू के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। शुक्रवार को हुई अंतिम सुनवाई में न्यायाधीश सतेंद्र वर्मा ने चारों भाइयों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।