शिया-सुन्नी वक्फ बोर्ड को एक करने पर मांगा जवाब:लखनऊ हाईकोर्ट ने दोनों वक्फ बोर्डों को चार सप्ताह का समय दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों को मिलाकर एक वक्फ बोर्ड बनाने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार सहित दोनों वक्फ बोर्डों से जवाब मांगा है। यह याचिका एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 के तहत दायर की गई है। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति एके चौधरी की खंडपीठ ने यह आदेश सैयद वसीम रिजवी की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया। याचिका में कहा गया है कि एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 की धारा 13 एक वक्फ बोर्ड का प्रावधान करती है। न्यायालय ने सभी प्रतिवादियों को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।