सुलतानपुर कोर्ट ने अमेठी जिले में चार साल पहले हुए सपा कार्यकर्ता आलोक पाल हत्याकांड में पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। एडीजे तृतीय निशा सिंह की अदालत ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया है और उन्हें 20 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता रवि शुक्ल ने बताया कि यह घटना 2 मार्च 2022 को संग्रामपुर थाना क्षेत्र के पूरे गड़ेरियन मौजा राजापुर कोहरा में हुई थी। मृतक आलोक पाल अपने भाई प्रशांत पाल के साथ बाजार जा रहे थे। रास्ते में ननकूदास की कुटी के पास घात लगाए बैठे आरोपियों ने उन पर लाठी, डंडे और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इस हमले में आलोक पाल और प्रशांत पाल दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान आलोक पाल की मौत हो गई थी। मृतक आलोक पाल के पिता रामराज पाल की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही अजय मिश्र, माधवराज मिश्र, आशुतोष मिश्र, दुर्गा प्रसाद और अभिषेक मिश्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने नौ गवाहों के साक्ष्य प्रस्तुत किए। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने पांचों आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें जेल भेज दिया। अब इस मामले में 20 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी।