गैंगस्टर कुलदीप व भाइयों की 28.58 लाख की संपत्ति कुर्क:कासगंज कोर्ट के आदेश पर जमीन और 11 वाहन होंगे जब्त

कासगंज में संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कासगंज न्यायालय ने गैंगस्टर कुलदीप पाण्डेय और उसके तीन भाइयों की 28 लाख 58 हजार 551 रुपए की अवैध रूप से अर्जित चल-अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। यह आदेश अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कासगंज ने सोमवार को मु0अ0स0 396/2025 के तहत पारित किया। मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 351(3), 127(2), 109, 3(5) तथा BNSS की धारा 107 से संबंधित है। जमीन और 11 वाहन होंगे कुर्क न्यायालय के आदेश के अनुसार, कुर्क की जाने वाली संपत्तियों में ग्राम गढ़ी हरनाठेर स्थित कृषि भूमि(गाटा संख्या 28/23, कुल रकबा 1.250 हेक्टेयर में से 0.461 हेक्टेयर), 11 वाहन शामिल हैं। इन सभी संपत्तियों का कुल अनुमानित मूल्य 28,58,551 रुपए आंका गया है। चारों भाई नामजद इस मामले में जिन अभियुक्तों की संपत्ति कुर्क की गई है, उनमें कुलदीप पाण्डेय, आशीष पाण्डेय, सुजीत पाण्डेय, संदीप पाण्डेय शामिल हैं। सभी अभियुक्त चंद्रशेखर पाण्डेय के पुत्र हैं और ग्राम गढ़ी हरनाठेर, थाना ढोलना, जनपद कासगंज के निवासी हैं। हिस्ट्रीशीटर और गैंगस्टर हैं आरोपी पुलिस के अनुसार, कुलदीप पाण्डेय और उसके साथी थाना ढोलना के हिस्ट्रीशीटर व गैंगस्टर अपराधी हैं। आरोप है कि ये लोग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हुए स्वयं को किसान यूनियन स्वराज संगठन से जुड़ा बताते थे। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अब इन सभी चल-अचल संपत्तियों को नियमानुसार कुर्क व जब्त किया जाएगा। प्रशासन ने इसे संगठित अपराध और अवैध कमाई के खिलाफ सख्त संदेश बताया है।