जौनपुर में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी रणजीत कुमार की अदालत ने छह साल पुराने हत्या के मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामूली विवाद में लाठी और सरिया से पीटकर हत्या करने के इस मामले में दोषियों पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 16 अगस्त 2019 को मुंगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के फत्तूपुर गांव में हुई थी। चंद्र प्रताप और रुद्र प्रताप ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वे विजय बहादुर के साथ राजित राम मिश्रा की दुकान पर सामान खरीदने गए थे। तभी वहां मिठाई बिंद, दिलीप बिंद, धर्मेंद्र बिंद और विपिन बिंद सहित कुछ अन्य लोग आए और गाली-गलौज करने लगे। जब उन्हें गाली-गलौज करने से रोका गया, तो आरोपियों ने लाठी और सरिया से उन पर हमला कर दिया। इस हमले में विजय बहादुर, रुद्र प्रताप और चंद्र प्रताप गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने विजय बहादुर सिंह को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार और कौशलेंद्र बहादुर सिंह द्वारा परीक्षित गवाहों के बयानों और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने हत्या के दोषी मिठाई लाल, उसके भाई रामप्रसाद और मिठाई लाल के पुत्रों धर्मेंद्र व दिलीप को आजीवन कारावास और 15,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इस मामले में एक अवयस्क आरोपी की फाइल किशोर न्याय बोर्ड को भेजी गई है।