झांसी में बुजुर्ग महिला की हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। उसे सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसने दो साल पहले गाली देने पर घर में घुसकर महिला को लाठी से पीटकर मार डाला था। कोर्ट ने आरोपी पर 13 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। यह फैसला गरौठा के अपर सत्र न्यायाधीश कनिष्क सिंह ने सुनाया है। घटना ककरवई के कचीर गांव में हुई थी। घर पर अकेली रहती थी महिला ककरवई के कचीर गांव निवासी मुन्नालाल ने ककरवई थाने में तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि वह अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता है, जबकि उसकी मां सुमित्रा देवी (80) घर से करीब 300 मीटर दूर दूसरे घर पर अकेली रहती हैं। 22 नवंबर 2023 की रात को मां खाना खाकर सो रही थी। देर रात करीब 12 बजे ममेरे भाई गुलजारी लाल ने बताया कि मां के साथ घटना हो गई। तब पत्नी के साथ मौके पर पहुंचा। वहां मां सुमित्रा रोते बिलखते हुए खून से लतपथ मिली। पूछने पर मां ने बताया कि गांव के जगदेव यादव पुत्र रतन सिंह यादव ने मारपीट की है। परिजन सुमित्रा को अस्पताल ले गए। जहां पर उनकी मौत हो गई। सुमित्रा ने एक दिन जगदेव यादव को गाली दे दी थी। इसी कारण उसने आधी रात को घर में घुसकर डंडे से पीटकर सुमित्रा का मर्डर कर दिया था। पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार किया था। बाद में कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। तमाम सबूतों के आधार पर कोर्ट ने सोमवार को आरोपी जगदेव यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।