वाराणसी में धर्म छिपाकर युवती से युवक ने संबंध बनाए। जब युवती ने पीछा छुड़ाना चाहा तो जान से मारने की धमकी दी। इस पूरे मामले में युवती ने FIR दर्ज कराई है। युवती का कहना है कि युवक उसकी कालोनी के गेट पर बिरयानी की दुकान चलाता है और उससे शान सिंह बनकर मिला था। बाद उसके असली नाम सऊद के बारे में पता चला तो उससे दूरी बना ली। लेकिन वह लगातार मुझे प्रताड़ित कर रहा था और एक दिन मेरे घर आकर जान से मारने की धमकी भी दी है। फिलहाल युवती के आरोपों और तहरीर के आधार पर कैंट पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्रेवेल्स एजेंसी चलाती है महिला कैंट थाने में दलित युवती ने तहरीर दी। उसने बताताया- वह कैंट थानाक्षेत्र में वाराणसी में किराए के मकान में रहती है। उसने कहा- मैं ट्रैवेल्स एजेंसी का काम करती हूं। आरोपी शान सिंह उर्फ सऊद की दुकान मेरे घर के पास ही है। अक्सर घर पर देरी से आने के कारन खाना नहीं बना पाती थी तो शान सिंह की दुकान से बिरयानी ऑर्डर करके मंगवा लेती थी। अक्सर उसकी दुकान पर जाया भी करती थी। इससे मेरी उससे अच्छी जान-पहचान हो गई। इस दौरान हम दोनों काफी करीब आ गए और हमारे बीच संबंध भी बने। कई लड़कियों से है रिश्ता पीड़िता ने बताया- इसी बीच कुछ लोगों से पता चला कि शान के कई लड़कियों से संबंध हैं। साथ ही यह अपना नाम छिपाकर आप से मिल रहा है। उसका नाम सऊद है। इस पर मैंने पड़ताल की तो सच्चाई सामने आ गयी। मैंने इसके बाद इससे दूरी बना ली क्योंकि पता चला की यह शान सिंह बनकर लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनका यूज करता था। जब सऊद को इस बात की जानकारी हुई तो वह मुझे जगह-जगह बदनाम करने लगा। इस पर मै अपने साथी के साथ उसकी दुकान पर गयी और उसे फोन से समझाया कि ऐसा न करे वरना मै पुलिस में शिकायत करुंगी। घर पर चढ़कर दी जान से मारने की धमकी पीड़िता के अनुसार – इसी दिन देर रात विपक्षी सऊद अपने 6-7 अज्ञात साथियों के साथ घर पर आ गया और मुझे मारने पीटने लगा। इस दौरान मौके पर पहुंचे मेरे दोस्त कुणाल से भी हाथापाई किया। मारपीट और आवाज सुनकर कालोनी का गार्ड मौके पर आ गया और उसने बीच-बचाव किया तो सब वहां से भाग गए। जाते-जाते सऊद ने जान से मारने की धमकी दी है। ऐसे में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जाए। पुलिस ने दर्ज की FIR कैंट थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्रा ने बताया – युवती की तहरीर पर बीएनएस की धारा 191(2), 115(2), 352, 351 (3), 69, SC-ST Act की धारा 3(1)द, 3(1) ध, 3(2) (v) और 3(2)(va) में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा ।