नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने नवादा गांव निवासी गुलशन उर्फ गुल्लू को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) नरेंद्र सिंह पवार ने बताया कि यह घटना बालैनी थाना क्षेत्र के नवादा गांव में हुई थी। नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात 24 सितंबर 2023 को अंजाम दी गई थी। इसी दिन पीड़िता के परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी गुलशन को गिरफ्तार कर लिया था। मामला न्यायालय में विचाराधीन था। सभी गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने गुलशन को दोषी पाया। इसके बाद कोर्ट ने उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि दोषी गुलशन अर्थदंड जमा नहीं करता है, तो उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।