पत्नी की हत्या, पति को आजीवन कारावास:बिजनौर कोर्ट ने 50 हजार जुर्माना भी लगाया

बिजनौर में अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद शुक्ला ने पत्नी की हत्या के दोषी पति नेकपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला सोमवार को सुनाया गया। मामला नूरपुर थाना क्षेत्र का है। पीड़ित परमील कुमार, पुत्र गाटे, निवासी ग्राम कोटनाथ, थाना मोहम्मदी, जनपद खीरी ने नूरपुर थाने में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि नेकपाल, पुत्र रमजू, निवासी ग्राम कोटनाथ, थाना मोहम्मदी, जनपद खीरी (वर्तमान में मोहल्ला हजरतनगर, कस्बा व थाना नूरपुर निवासी) ने उनकी बहन फतूमा देवी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने परमील की तहरीर के आधार पर नेकपाल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश चौहान ने बताया कि मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने हत्या के आरोपी पति नेकपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद न्यायालय में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। पुलिस और मॉनिटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में मुकदमे की प्रभावी पैरवी की गई। सोमवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद शुक्ला ने सभी साक्ष्यों और दलीलों पर विचार करते हुए नेकपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।