भाजपा नेता अर्जुन पटेल को हाईकोर्ट से राहत:संतराम अग्रहरि हत्याकांड में अगली सुनवाई तक कार्रवाई पर लगाया रोक

सुल्तानपुर के संतराम अग्रहरि हत्याकांड के कथित साजिशकर्ता भाजपा नेता अर्जुन पटेल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने 12 मार्च को यह आदेश पारित किया। अदालत ने आवेदक के वकील द्वारा दायर पूरक हलफनामे को रिकॉर्ड पर लिया है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई की तारीख तक, 7/11 मार्च के आदेश (जो अनुलग्नक संख्या SA-1 के रूप में संलग्न है) पर न तो कोई कार्रवाई की जाएगी और न ही आवेदक के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को निर्धारित की गई है। इस बीच, सरकारी अधिवक्ता (एजीए) को मामले में निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा गया है। इससे पहले भी हाईकोर्ट ने अर्जुन पटेल की याचिका पर सुनवाई करते हुए धारा 84 बीएनएस और भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई को रद्द किया था। गौरतलब है कि मार्च महीने में एसपी चारू निगम ने भाजपा नेता अर्जुन पटेल और उनके भाई प्रदीप पटेल पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। बाद में डीआईजी अयोध्या ने इस इनाम को बढ़ाकर 50-50 हजार रुपये कर दिया था। यह घटना 8 अक्टूबर 2024 को हुई थी, जब गोसैसिंहपुर में एक अंडा व्यापारी की घर से कुछ ही दूरी पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के पुत्र की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें पुलिस ने नौ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।