संभल में दुष्कर्म के दो दोषियों को 20 साल जेल:पॉक्सो कोर्ट ने 8 साल पुराने मामले में 1-1 लाख का जुर्माना लगाया

संभल में आठ साल पुराने दुष्कर्म के एक मामले में दो आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट ने दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि यदि दोषी जुर्माने की राशि जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह फैसला बुधवार को जनपद संभल के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने सुनाया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आदित्य कुमार सिंह ने बताया कि न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने अमित पुत्र यश कुमार और टीकाराम पुत्र महेंद्र को दोषी करार दिया। इन दोनों पर किशोरी के साथ तमंचे के बल पर दुष्कर्म करने का आरोप था। न्यायाधीश ने जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को देने और शेष राशि राज्य सरकार के पक्ष में जमा करने के निर्देश दिए हैं। दोषियों द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को इसी सजा में समायोजित किया जाएगा। पीड़िता के भाई ने थाना पुलिस को दी गई शिकायत में बताया था कि दोनों आरोपियों ने उसकी बहन को गन्ने के खेत में खींच लिया था। वहां तमंचे के बल पर बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया गया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। पीड़िता फटे कपड़ों में घर पहुंची थी।