हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज-2026 के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है। अब हज यात्रियों को अपना मूल पासपोर्ट पहले से कहीं जमा करने की जरूरत नहीं होगी। यात्रा सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के मकसद से यह बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के सचिव एसपी तिवारी ने बताया कि यात्री अपना मूल पासपोर्ट अपनी सुरक्षा में रखें, फ्लाइट बुकिंग या उड़ान स्थल पर पहुंचते समय साथ लाएं। उड़ान स्थल पर ही मूल पासपोर्ट दिखाने पर यात्रा फार्म उपलब्ध कराए जाएंगे। तिवारी ने हज यात्रियों से अपील की है कि किसी भी विसंगति या डैमेज की स्थिति में उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति को तत्काल सूचित करें वरना यात्रा बाधित हो सकती है। इन बातों का रखें खास ध्यान -पासपोर्ट की वैधता कम से कम 31 दिसंबर 2026 तक होना जरूरी -पासपोर्ट किसी भी तरह से कटा-फटा, पानी से धब्बा युक्त, लैमिनेशन नुचा या क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। -पासपोर्ट में वीजा स्टैम्पिंग के लिए कम से कम दो खाली पन्ने होने चाहिए। -पासपोर्ट में नाम, फोटो, जन्म तिथि और अन्य विवरण हज आवेदन में भरे गए डेटा से पूरी तरह मेल खाना चाहिए। पोर्टल पर उपलब्ध होगी फ्लाइट बुकिंग की सुविधा हज कमेटी ऑफ इंडिया पोर्टल पर फ्लाइट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराएगा। बुकिंग के बाद जनरेट होने वाली रसीद सुरक्षित रखें। उड़ान के समय उस पर अपने हस्ताक्षर करके यात्रा फार्म हासिल करने के लिए जमा करना होगा। जिन यात्रियों ने पोर्टल के माध्यम से फ्लाइट बुकिंग नहीं कराई होगी उन्हें 48 घंटे पहले लगेज सहित उड़ान स्थल पहुंचना जरूरी है। जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग कंफर्म कर ली है, उन्हें 24 घंटे पहले पहुंचना होगा। घर से निकलने से पहले ये जांच लें -मूल पासपोर्ट (पुराना और नया दोनों, यदि वीजा पुराने पर जारी हो) -हेल्थ कार्ड/मेडिकल फिटनेस और टीकाकरण का मूल प्रमाण पत्र -हज कमेटी ऑफ इंडिया को विभिन्न चरणों में जमा धनराशि की बैंक रसीदों की प्रतियां -हस्ताक्षरित फ्लाइट बुकिंग कंफर्मेशन रसीद (यदि ऑनलाइन बुकिंग की हो) -हज कमेटी ऑफ इंडिया या उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति द्वारा जारी विशेष प्रपत्र हज किट प्राप्त करने का तरीका हज किट (जिसमें स्मार्ट वॉच, आईडी कार्ड, चीजें और अन्य यात्रा संबंधी दस्तावेज शामिल हैं, उड़ान स्थल पर काउंटर से प्राप्त होगी। सभी सदस्यों की ओर से एक व्यक्ति इसे ले सकता है। यदि कोई अन्य व्यक्ति अधिकृत है तो उसके पास अपना मूल आधार कार्ड, हस्ताक्षरित अधिकृत पत्र और जरूरी दस्तावेज होने चाहिए।