हमीरपुर में छात्रा अपहरण-हत्याकांड मामले में 3 दोषियों को उम्रकैद:कोर्ट ने 20-20 हजार रुपए का लगाया जुर्माना, 9 साल बाद आया फैसला

हमीरपुर में 2016 के एक अपहरण, गैंगरेप और हत्या के मामले में कोर्ट ने 3 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) कीर्ति माला सिंह ने हत्या में दोषी पाए गए तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला हमीरपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के शीतलपुर गांव का है। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) रुद्रप्रताप सिंह ने बताया कि 14 अक्टूबर 2016 को 16 वर्षीय इंटरमीडिएट की छात्रा घर से स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी। परिजनों ने खोजबीन के बाद सदर कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। परिजनों ने अपनी तहरीर में कदौरा थाना क्षेत्र के हरचंदपुर निवासी गौरव, अजीत उर्फ बुग्गा और संदीप पर छात्रा के अपहरण का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस की तलाश के चार दिन बाद सिटी फॉरेस्ट के जंगल में एक क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ। मृतका की पहचान कपड़ों के आधार पर परिजनों ने की, जिसकी बाद में डीएनए जांच से भी पुष्टि हुई। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अपहरण, गैंगरेप और हत्या का मुकदमा दर्ज किया। मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के बाद शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) कीर्ति माला सिंह ने गौरव, अजीत उर्फ बुग्गा और संदीप को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।