16.42 करोड़ जीएसटी फर्जीवाड़ा:गिरफ्तार तीनों आरोपी कोर्ट से रिहा, पुलिस रिमांड रद्द

हरदोई में 16.42 करोड़ रुपये के कथित बहूचर्चित जीएसटी फर्जीवाड़े के मामले में गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों को न्यायालय से राहत मिल गई है। अदालत ने पुलिस रिमांड निरस्त करते हुए प्रत्येक आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। इस न्यायिक फैसले के बाद पुलिस विवेचना और प्रस्तुत साक्ष्यों की मजबूती पर सवाल खड़े हो गए हैं। यह मामला 24 जून 2025 को उपायुक्त राज्य कर खंड-01 रविन्द्र कुमार की तहरीर पर थाना कोतवाली शहर में दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप था कि “सर्व अली इंटरप्राइजेज” नामक फर्म द्वारा अन्य राज्यों की कंपनियों और फर्मों को बड़ी धनराशि स्थानांतरित की गई थी। इससे कर अनियमितता की आशंका जताई गई थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने धाराओं में वृद्धि करते हुए दिल्ली निवासी योगेन्द्र सिंह फर्त्याल, निशांत दर्शन और हिमांशु कुमार को गिरफ्तार किया था। पेशी के दौरान पुलिस ने उनकी रिमांड की मांग की, लेकिन न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों को पर्याप्त न मानते हुए रिमांड निरस्त कर दी। बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री एवं वरिष्ठ अधिवक्ता आदर्श कुमार पाण्डेय ने बताया कि विवेचना में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा सके, जिसके चलते अदालत ने आरोपियों को राहत दी है ।