5 साल के बच्चे से कुकर्म-हत्या करने वाले को उम्रकैद:लखनऊ कोर्ट ने 1 साल 7 माह 25 दिन में सुनाया फैसला, 85000 अर्थदंड लगाया

लखनऊ में पांच साल के बच्चे से कुकर्म और हत्या करने के आरोपी को दोषी पाते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं ₹85,000 अर्थदंड लगाया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पास्को) ने महज 1 साल 7 माह 25 दिन में फैसला सुनाया। चिनहट थाना क्षेत्र में 5 साल के बालक के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपी अमरजीत निषाद उर्फ भज्जू को पुलिस ने सजा दिलाने में सफलता प्राप्त की। पुलिस और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी से यह फैसला लखनऊ पुलिस के अभियान ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ की बड़ी सफलता माना जा रहा है। रिकॉर्ड समय में न्याय मिला चिनहट क्षेत्र के देवरिया खुर्द लौलाई निवासी एक व्यक्ति ने 13 मार्च 2024 को अपने 5 वर्षीय पुत्र के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी अमरजीत निषाद उर्फ भज्जू ने बच्चे को बहला-फुसलाकर नदी किनारे ले जाकर अप्राकृतिक यौन संबंध बनाया। विरोध करने पर उसकी हत्या कर शव नदी में फेंक दिया। 47 दिनों में चार्जशीट दाखिल की पुलिस ने तत्काल केस दर्ज कर 47 दिन के भीतर विवेचना पूरी करते हुए चार्जशीट दाखिल कर दी। चिनहट इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा की टीम और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते 7 नवंबर को अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। शुक्रवार को उसे सजा सुनाई। ………………………… यह खबर भी पढ़ें आजम खान RSS के खिलाफ साजिश केस में बरी:लखनऊ कोर्ट से मुस्कुराते बाहर आए, बोले- आज मैं अटैची लेकर आया था सपा के सीनियर लीडर आजम खान को बड़ी राहत मिली है। 6 साल पुराने केस में आजम को लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया। उन पर RSS को बदनाम करने की साजिश रचने के आरोप लगे थे। यहां पढ़ें पूरी खबर