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भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतान्त्रिक देश का सबसे लम्बा लिखित संविधान है।

डॉ. भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग सभा का अध्यक्ष होने के नाते संविधान निर्माता होने का श्रेय दिया जाता है।  अंबेडकर को ही संविधान का जनक कहा जाता है।

संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 299 सदस्यों ने संविधान के निर्माण में भाग लिया. संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे.

संविधान के निर्माण के अंतिम प्रारूप को पूरा करने में 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन लगे

संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ

संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं

जनवरी 2023 तक, भारत के संविधान में 105 बार संशोधन हो चुके हैं.  संविधान लागू होने के बाद पहला संशोधन साल1951 में किया गया था.